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Bihar Teacher Transfer : चार अक्टूबर से नहीं खुलेगा ट्रांसफर पोर्टल, चुनाव आचार संहिता ने फिर रोकी प्रक्रिया

जागरण प्रभात। बिहार के सरकारी शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण को लेकर एक बार फिर बड़ा अपडेट सामने आया है। चार अक्टूबर 2026 से ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर शुरू होने वाली सामान्य तबादले की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है। बिहार विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव के कारण लागू आदर्श आचार संहिता के बीच शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करने से पहले निर्वाचन आयोग से दिशा-निर्देश मांगा है।

10 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन लिया जाना था

बिहार के लाखों सरकारी शिक्षक चार अक्टूबर से ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर सामान्य स्थानांतरण के लिए आवेदन शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। शिक्षा विभाग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार पहले चार से 10 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन लिया जाना था, लेकिन विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता के कारण विभाग ने फिलहाल इस प्रक्रिया को रोक दिया है। अब चार अक्टूबर को शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण के लिए पोर्टल खुलने की संभावना नहीं है।

शिक्षा विभाग ने चुनाव आयोग से मांगा दिशा-निर्देश

शिक्षकों के सामान्य तबादले की प्रक्रिया चुनाव के दौरान शुरू की जा सकती है या नहीं, इसे लेकर शिक्षा विभाग ने निर्वाचन आयोग से स्पष्ट दिशा-निर्देश मांगा है। इस संबंध में विभाग की ओर से आयोग को पत्र भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। अब शिक्षकों की नजर आयोग के जवाब पर है। यदि आयोग की ओर से स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मिलती है तो शिक्षा विभाग नई तारीख जारी कर ऑनलाइन आवेदन शुरू कर सकता है। वहीं, अनुमति नहीं मिलने की स्थिति में शिक्षकों को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक इंतजार करना पड़ सकता है।

पहले बाढ़ ने बदली थी तारीख, अब चुनाव से अटका तबादला

बिहार में शिक्षक स्थानांतरण की प्रक्रिया पहले भी टल चुकी है। बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 के तहत सामान्य स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पहले 17 सितंबर से शुरू होनी थी। राज्य में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए विभाग ने इसे आगे बढ़ाकर अक्टूबर में करने का निर्णय लिया था। इसके बाद संशोधित कार्यक्रम जारी करते हुए चार अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2026 तक ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से आवेदन लेने की तारीख तय की गई थी। एक अक्टूबर को विद्यालयवार संशोधित रिक्तियों की जानकारी जारी करने और 12 अक्टूबर से 18 नवंबर के बीच स्थानांतरण सूची, अपील व अपीलों के निपटारे की प्रक्रिया का कार्यक्रम भी निर्धारित किया गया था। अब चुनाव आचार संहिता के कारण पूरा कार्यक्रम दोबारा प्रभावित हो गया है।

नई तारीख कब आएगी?

अभी शिक्षा विभाग ने सामान्य स्थानांतरण के लिए कोई नई अंतिम तारीख घोषित नहीं की है। नई तारीख का फैसला निर्वाचन आयोग से मिलने वाले दिशा-निर्देश के बाद होगा।  इसलिए शिक्षकों को फिलहाल चार अक्टूबर से आवेदन शुरू होने की प्रतीक्षा करने के बजाय शिक्षा विभाग की नई अधिसूचना का इंतजार करना चाहिए। आयोग की अनुमति मिलते ही विभाग संशोधित कार्यक्रम जारी कर सकता है। नई तारीख में आवेदन की अवधि के साथ-साथ आगे की स्थानांतरण प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल भी स्पष्ट किया जाएगा।

बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 में क्या है खास?

बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 के तहत शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन व्यवस्था से जोड़ने पर जोर दिया गया है। सामान्य स्थानांतरण समेत संबंधित प्रक्रियाओं के लिए ई-शिक्षाकोष पोर्टल को माध्यम बनाया गया है। शिक्षा विभाग ने जून 2026 में शिक्षक स्थानांतरण नियमावली से संबंधित अधिसूचना जारी की थी। इस व्यवस्था का उद्देश्य शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए विभागीय कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचाना और प्रक्रिया को ऑनलाइन तरीके से संचालित करना है।

पहले दो चरणों में क्या हुआ?

सामान्य स्थानांतरण से पहले शिक्षकों से संबंधित समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी हैं। इसके बाद विद्यालयों में उपलब्ध संशोधित रिक्तियों के आधार पर सामान्य स्थानांतरण किया जाना है। यही वजह है कि सामान्य तबादले के लिए आवेदन की नई तारीख का इंतजार कर रहे शिक्षकों की संख्या काफी अधिक है।

शिक्षकों के लिए अभी क्या जरूरी है?

शिक्षकों को फिलहाल इन बातों का ध्यान रखना चाहिए

1. चार अक्टूबर से सामान्य स्थानांतरण का आवेदन शुरू होने की पुरानी तारीख पर भरोसा न करें।

2. ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर विभाग की नई सूचना का इंतजार करें।

3. अपनी प्रोफाइल और जरूरी विवरण पहले से जांच लें।

4. विद्यालयों की रिक्तियों से संबंधित विभागीय अपडेट पर नजर रखें।

5. निर्वाचन आयोग और शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देश के बाद जारी नई समय-सारणी को ही अंतिम मानें।

 विधान परिषद चुनाव के कारण क्यों रुकी प्रक्रिया?

शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव में शिक्षक स्वयं महत्वपूर्ण मतदाता वर्ग होते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सरकारी स्तर पर लिए जाने वाले फैसलों को लेकर आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू होते हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार विधान परिषद के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव में भी आदर्श आचार संहिता लागू होती है। आयोग के मॉडल कोड संबंधी मैनुअल में सरकारी अधिकारियों के स्थानांतरण से जुड़े प्रतिबंधों का भी उल्लेख है। इसी वजह से शिक्षा विभाग सामान्य शिक्षक स्थानांतरण शुरू करने से पहले आयोग से स्पष्ट अनुमति/दिशा-निर्देश चाहता है।

अब सबसे बड़ा सवाल: कब खुलेगा Bihar Teacher Transfer Portal?

फिलहाल इसकी नई तारीख घोषित नहीं हुई है। शिक्षा विभाग ने चुनाव आयोग से दिशा-निर्देश मांगा है। आयोग की अनुमति मिलने के बाद विभाग नई तारीख जारी करेगा। इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि पोर्टल किसी निश्चित तारीख को खुलेगा। नई तारीख शिक्षा विभाग की आधिकारिक घोषणा के बाद ही तय मानी जाएगी।


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