Jagran Prabhat : बिहार के औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में गुरुवार को एडीजे-3 सुनील कुमार सिंह ने मदनपुर थाना कांड संख्या 216/22 की। सुनवाई करते हुए पुत्री की हत्या करने वाले पिता और उसके दादा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मदनपुर थाना क्षेत्र के मंझार गांव में प्रेम प्रसंग में हत्या कर दी गई थी।
अदालत ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बहुआरा गांव की मृतका के पिता राजा राम और उसके दादा कैलाश राम को भादंवि धारा 302/34 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। भादंवि धारा 201/34 में चार साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इस संबंध में अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मदनपुर थानाध्यक्ष राजू कुमार ने 7 मई 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
प्राथमिकी में मृतका की मां कांति देवी ने बताया है कि उनकी पुत्री का प्रेम प्रसंग रिश्तेदारी में ही युवक के साथ चल रहा था। इसी बात से नाराज होकर उसके पिता और दादा ने 6 मई 2022 को लड़की को घर से बाहर ले जाकर उसकी हत्या कर दी। थानाध्यक्ष ने प्राथमिकी में कहा था कि रिश्तेदार से प्रेम प्रसंग के कारण साजिश के तहत लड़की के पिता और दादा ने उसकी हत्या कर दी। आरोपितों के खिलाफ 4 अगस्त 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। 12 जनवरी 2023 को आरोप गठन किया गया। दोनों आरोपितों को सजा सुनाने के बाद जेल भेज दिया गया।
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