google-site-verification: googlec54213cf79dac358.html google-site-verification: googlec54213cf79dac358.html google-site-verification: googlec54213cf79dac358.html ट्रेन में रात 11 से सुबह 5 बजे तक मोबाइल चार्जिंग बंद, पावर बैंक फटने के बाद रेलवे सख्त

ट्रेन में रात 11 से सुबह 5 बजे तक मोबाइल चार्जिंग बंद, पावर बैंक फटने के बाद रेलवे सख्त


जागरण प्रभात। ट्रेन से रातभर सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के चार्जिंग पॉइंट बंद रखने के निर्देशों को सख्ती से लागू करने को कहा है। दक्षिण पूर्व रेलवे में चार्जिंग के दौरान एक यात्री का पावर बैंक फटने और धुआं निकलने की घटना के बाद रेलवे ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फिर सख्त रुख अपनाया है। पूर्व मध्य रेलवे समेत सभी जोनल रेलवे को नियम का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

छह घंटे बंद रहेंगे चार्जिंग पॉइंट

रेलवे बोर्ड के 26 अक्टूबर 2026 के पत्र के अनुसार, सभी संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रेन के कोचों में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट अनिवार्य रूप से बंद रखे जाएं। इस व्यवस्था में किसी भी तरह की छूट नहीं देने को कहा गया है। इसका सीधा असर उन यात्रियों पर पड़ेगा जो लंबी दूरी की यात्रा के दौरान मोबाइल, लैपटॉप या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चार्ज करते हैं। खासकर रातभर चलने वाली ट्रेनों में सफर करने वालों को अपनी बैटरी और यात्रा की जरूरतों का पहले से ध्यान रखना होगा।

Power Bank Blast: चार्जिंग के दौरान क्यों बढ़ी सख्ती?

रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र में दक्षिण पूर्व रेलवे की एक घटना का उल्लेख किया है। इसमें ट्रेन के ऑनबोर्ड कर्मचारियों ने निर्धारित समय के दौरान चार्जिंग पॉइंट बंद नहीं किए थे। इसी दौरान चार्जिंग पर लगा एक यात्री का पावर बैंक फट गया और उससे धुआं निकलने लगा। इस घटना के बाद रेलवे बोर्ड ने पुराने सुरक्षा निर्देशों के पालन पर जोर दिया है। रेलवे का उद्देश्य रात के समय चार्जिंग व्यवस्था से जुड़े संभावित जोखिमों को कम करना और कोचों में सुरक्षा नियमों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करना है।

Railway Board Order: कर्मचारियों की होगी निगरानी

रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को संबंधित कर्मचारियों को जरूरी निर्देश देने और उन्हें विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराने को कहा है। इसके साथ ही अधिकारियों और सुपरवाइजरों को औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है, ताकि यह जांचा जा सके कि निर्धारित समय पर चार्जिंग पॉइंट बंद किए जा रहे हैं या नहीं। नियमों के पालन में लापरवाही रोकने के लिए रेलवे ने स्पष्ट किया है कि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक चार्जिंग पॉइंट बंद रखने की व्यवस्था का सख्ती से अनुपालन किया जाए।

2014 में भी लागू हुआ था नियम

ट्रेनों में रात के समय चार्जिंग पॉइंट बंद रखने का नियम नया नहीं है। रेलवे बोर्ड ने 19 जून 2014 को भी इस संबंध में निर्देश जारी किए थे। वर्ष 2013 में हजूर साहिब नांदेड़-केएसआर बेंगलुरु एक्सप्रेस के एसी थ्री-टियर कोच में आग लगने की घटना के बाद रेलवे सुरक्षा आयुक्त की सिफारिश पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। बाद के वर्षों में भी इस नियम के पालन पर जोर दिया गया। नवंबर 2023 में नई दिल्ली-दरभंगा हमसफर क्लोन स्पेशल के स्लीपर कोच में आग लगने की घटना के बाद गैर-वातानुकूलित कोचों में भी रात के समय चार्जिंग पॉइंट बंद रखने का विषय सुरक्षा समीक्षा में उठा था।

Train Journey Tips: रात की यात्रा से पहले क्या करें?

रेलवे की इस व्यवस्था को देखते हुए यात्रियों के लिए बेहतर होगा कि वे ट्रेन में चढ़ने से पहले अपने मोबाइल और अन्य जरूरी उपकरणों को चार्ज कर लें। रात में टिकट, यात्रा संबंधी संदेश, डिजिटल भुगतान या परिवार से संपर्क के लिए मोबाइल की जरूरत पड़ सकती है। यात्रा से पहले बैटरी की स्थिति जांच लें और जरूरी कामों के लिए पर्याप्त चार्ज रखें। चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध होने पर भी उपकरणों और चार्जर की सुरक्षा का ध्यान रखें तथा किसी असामान्य गर्मी, धुएं या खराबी को नजरअंदाज न करें।

यात्रियों के लिए जरूरी बात

रेलवे बोर्ड का ताजा निर्देश रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रेन के चार्जिंग पॉइंट बंद रखने की पुरानी व्यवस्था को सख्ती से लागू करने से जुड़ा है। इसलिए रात की यात्रा करने वाले यात्रियों को मोबाइल चार्जिंग के लिए इस छह घंटे की अवधि पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।


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