प्राइवेट स्कूलों में नामांकन के लिए ज्ञानदीप पोर्टल पर शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन


  • 25 जनवरी तक कराना होगा रजिस्ट्रेशन
  • 30 दिसंबर से 10 फरवरी तक छात्रों का होगा सत्यापन
  • 18 फरवरी से चयतिन छात्र जाने लगेंगे  विद्यालय 

Jagran Prabhat : बिहार सरकार ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 25% गरीब बच्चों को अच्छे स्कूलों में निशुल्क एडमिशन का प्रावधान बनाया है। इसके लिए  सरकार ने  ज्ञानदीप पोर्टल बनाया है। बच्चों के नामांकन के लिए पहले इस पोर्टल पर रिजस्ट्रेशन करना होगा। आरटीई के तहत नामांकन प्रक्रिया की शिक्षा विभाग निगरानी करेगा।

शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत सत्र 2025-26 में निजी विद्यालयों में नामांकन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन गुरुवार (26 दिसंबर) से शिक्षा विभाग के ऑनलाइन पोर्टल ज्ञानदीप पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया । 26 दिसंबर से 25 जनवरी तक छात्रों का पंजीकरण होगा। 30 दिसंबर से 10 फरवरी तक पंजीकृत छात्रों का सत्यापन होगा। सत्यापन के बाद 15 फरवरी को सत्यापित छात्रों का ऑनलाइन स्कूल आवंटन हो जाएंगे। इन सभी बच्चों का विभागीय प्रक्रिया व लॉटरी निकलने के बाद स्कूल आवंटन होंगे। लॉटरी के जरिए स्कूल आवंटित होंगे। 16 फरवरी से चयतिन छात्र अपने आवंटित विद्यालय जाने लगेंगे। 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक स्कूलों में प्रवेश होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉ. ओम प्रकाश ने बताया कि सीबीएसई व ई-संबंधन से स्वीकृति प्राप्त विद्यालयों में 25 प्रतिशत कमजोर व अलाभकारी वर्ग के बच्चों का नामांकन लेना है। रजिस्ट्रेशन शुरू है। इस बार भी इसे लेकर विभाग गंभीर है।

अभिभावक या बच्चे अपने मोबाइल नंबर के साथ पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण, सत्यापन के बाद लॉटरी के जरिए छात्रों का चयन होगा। स्कूल आवंटन के बाद 16 फरवरी से बच्चे विद्यालय जाने लगेंगे। पंजीकरण के बाद आवेदन के लिए उनका यूजर आईडी मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भेजा जाएगा। इसी यूजर आईडी के माध्यम से लॉगिन करके के बाद अभिभावक या माता-पिता नामांकन के लिए फार्म भर सकेंगे। सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद स्कूल चयन का भी विकल्प होगा।

 चयनित बच्चों का विद्यालय चयन लॉटरी के माध्यम से होगा। दिव्यांग बच्चों के लिए पांच फीसदी सीट आरक्षित है। विद्यालय के नजदीक रहने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। विद्यालय आवेदन में अंकित तय्थों या जानकारी व संलग्न साक्ष्य की जांच करेगा। इसके बाद संबंधित बीईओ या विद्यालय अवर निरीक्षक अंतिम रूप से जांच करेंगे। इसके बाद ही नामांकन होगा।

रजिस्ट्रेशन व नामांकन के लिए जन्म प्रमाण पत्र, जाति, आय व निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। माता-पिता का आधार कार्ड। अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो नामांकन के बाद तीन माह के अंदर विद्यालय में बनवाकर जमा करना होगा। बताया कि अलाभकारी समूह यानी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक समूह के बच्चे के माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय एक लाख तक ही हो। कमजोर वर्ग यानी सभी जाति या समुदाय के बच्चों के माता-पिता व अभिभावक की सालाना आमदनी दो लाख रुपए से कम होना चाहिए। बच्चे की आयु 1 अप्रैल 25 तक छह वर्ष से अधिक होना चाहिए। यानी 2 अप्रैल 2017 से 1 अप्रैल 2019 केबीच जन्म लिया बच्चा नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है।

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