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Bihar Teacher Transfer : Surplus शिक्षकों को Mutual Transfer की अनुमति नहीं, दूसरे चरण में सभी शिक्षकों को मिलेगा नया अवसर

Jagran Prabhat : बिहार के सरकारी शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण स्थिति स्पष्ट कर दी है। अब यह साफ हो गया है कि अधिशेष (Surplus) घोषित शिक्षक पारस्परिक (Mutual) स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। ऐसे शिक्षकों का स्थानांतरण केवल उसी विद्यालय में किया जाएगा, जहां विभाग की ओर से उन्हें नया स्कूल आवंटित किया जाएगा।

यह निर्णय उन शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है जो अधिशेष सूची में शामिल होने के बावजूद पारस्परिक स्थानांतरण की उम्मीद लगाए हुए थे। विभाग का मानना है कि अधिशेष शिक्षकों की प्राथमिकता पहले रिक्त पदों वाले विद्यालयों में समायोजन करना है, इसलिए उन्हें Mutual Transfer की प्रक्रिया से अलग रखा गया है।

शिक्षा मंत्री ने दी राहत, पहले चरण से छूटे शिक्षकों को मिलेगा दूसरा मौका

शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षक-शिक्षिकाओं से किसी कारणवश पहले चरण में स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं हो सका, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विभाग जल्द ही दूसरे चरण की सामान्य (ऐच्छिक) स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करेगा, जिसमें सभी पात्र शिक्षक आवेदन कर सकेंगे।शिक्षा मंत्री ने घोषणा की कि 17 सितंबर 2026 से सामान्य स्थानांतरण (General Transfer) की प्रक्रिया शुरू होगी। इस चरण में वे सभी शिक्षक आवेदन कर सकेंगे जो पहले चरण में किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाए थे।शिक्षा मंत्री ने घोषणा की कि 17 सितंबर 2026 से सामान्य स्थानांतरण (General Transfer) की प्रक्रिया शुरू होगी। इस चरण में वे सभी शिक्षक आवेदन कर सकेंगे जो पहले चरण में किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाए थे। इसका सबसे बड़ा लाभ उन शिक्षकों को मिलेगा जो तकनीकी कारणों, दस्तावेज़ों की कमी या समय पर आवेदन नहीं कर पाने की वजह से पहले चरण से बाहर रह गए थे।

पांच अगस्त तक आवेदन नहीं करने वालों को भी मिलेगा अवसर

विभाग की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि पांच अगस्त तक आवेदन नहीं कर पाने वाले शिक्षक भी दूसरे चरण में आवेदन करने के पात्र होंगे। यानी पहले चरण से वंचित रहना अंतिम अवसर नहीं है। आगामी चरण में सभी पात्र शिक्षकों को अपनी पसंद के आधार पर सामान्य (ऐच्छिक) स्थानांतरण के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा।

किन शिक्षकों पर क्या होगा नियम?

अधिशेष (Surplus) शिक्षक: Mutual Transfer के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। विभाग द्वारा आवंटित विद्यालय में ही उनका स्थानांतरण किया जाएगा। पहले चरण में आवेदन नहीं करने वाले शिक्षक: दूसरे चरण की सामान्य (ऐच्छिक) स्थानांतरण प्रक्रिया में आवेदन कर सकेंगे।अन्य पात्र शिक्षक: विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार दूसरे चरण में आवेदन का अवसर मिलेगा।

शिक्षकों के लिए क्या है सबसे बड़ी सीख?

यदि आपका नाम अधिशेष सूची में है, तो Mutual Transfer की उम्मीद रखने के बजाय विभाग द्वारा जारी स्कूल आवंटन सूची और आगे के निर्देशों पर नजर बनाए रखें। यदि आप पहले चरण में आवेदन नहीं कर पाए हैं, तो दूसरे चरण की अधिसूचना जारी होते ही आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखें, ताकि समय रहते आवेदन किया जा सके।


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