शिक्षा विभाग ने बुधवार (16 अप्रैल) आदेश जारी किया है। कहा है कि पटना जिले में पहले से ही अधिक संख्या में शिक्षक पदस्थापित हैं। इसलिए पटना जिले में स्थानांतरण के लिए दिए गए विकल्प वाले 6772 के आवेदन पत्रों पर बाद में विचार किया जाएगा। पटना जिले को छोड़ अन्य जिलों में इन शिक्षिकाओं का दिए गए विकल्प के जिले में तबादला किया गया है। दूरी के आधार पर किए गए आवेदनों पर विचार करते हुए यह तबादला किया गया है। इन शिक्षकों को विद्यालय आवंटन 25 से 30 अप्रैल के बीच किया जाएगा। इन शिक्षकों को ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर दो शपथपत्र अपलोड करना होगा। शपथपत्र नहीं देने वाले शिक्षकों को विद्यालय आवंटन नहीं किया जाएगा।शिक्षकों को पोर्टल पर शपथपत्र देना होगा कि आवेदन के साथ उनके द्वारा दी गई सारी जानकारी सही है। किसी प्रकार की गलत सूचना दी गई है तो उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई होगी। दूसरा शपथपत्र देना है कि शिक्षकों को जिला आवंटित कर दिया है, जिसे वह स्वीकार करते हैं। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह स्थानांतरण ऐच्छिक स्थानांतरण माना जाएगा।
0 Comments