BPSC : बिहार की महिलाओं को अब नियुक्तियों में मिलेगा 35 प्रतिशत आरक्षण



  • सरकार के निर्णय के बाद बिहार लोक सेवा आयोग ने जारी की अधिसूचना
  •  जिस परीक्षा का रिजल्ट नहीं हुआ है प्रकाशित उसमें भी मिलेगा लाभ  

Jagran Prabhat : बिहार की महिलाओं को अब सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। आरक्षण का लाभ उन नौकरियों में भी मिलेगा, जिस नौकरी के लिए परीक्षा हो गई है। लेकिन, अब तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। सरकार के निर्णय के बाद बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने यह अधिसूचना गुरुवार (10 जुलाई) को जारी की है। बीपीएससी की करीब एक दर्जन परीक्षाओं में महिलाओं को आरक्षण के नए नियम का लाभ तत्काल मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग, तकनीकी सेवा आयोग, बीएसएससी, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग सहित तमाम नियुक्ति कराने वाले आयोगों को पत्र भेजा है। 

 बीपीएससी ने स्पष्ट किया है कि आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित सभी विज्ञापनों जिसके परीक्षाफल प्रकाशित नहीं किए गए हैं उसमें बिहार की महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण का नियम प्रभावी होगा। बिहार सरकार ने राज्य की सभी सरकारी सेवाओं, संवर्गों के सभी स्तर के और सभी पदों पर सीधी नियुक्तियों में शत-प्रतिशत राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35 प्रतिशत आरक्षण अनुमान्य किये जाने का प्रावधान किया गया है। इस कारण महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्णय को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। 

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग में जिन विषयों का साक्षात्कार नहीं हुआ है। बचे हुए शेष सभी विषयों में महिला उम्मीदवारों को इसका लाभ दिया जाएगा। इसका पत्र आयोग को प्राप्त हो चुका है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से भेजे गए पत्र में बताया गया है कि महिलाओं की सीटें अगर नहीं भरती हैं तो उन सीटों को सुरक्षित रखा जाएगा, जिस तरह से एससी और एसटी के अभ्यर्थी नहीं मिलने पर सीटें रिक्त रखी जाती हैं। बचे हुई सीटों को आगे की रिक्तियों में जोड़ा जाएगा। यह आरक्षण राज्यस्तरीय से लेकर अधीनस्थ सेवाओं तक सभी पदों की नियुक्तियों में लागू होगा।

Post a Comment

0 Comments